Lakhimpur Incident: प्रशासन और किसानों के बीच सहमति, मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा, HC के रिटायर्ड जज करेंगे जांच
लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी में हुई घटना (Lakhimpur Kheri Violence) को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है।समझौते के तहत मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगी। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हाइकोर्ट (High Court) के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी।
मृतक किसानों के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी
उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार (ADG L/O Prashant Kumar) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, ”कल लखीमपुर खीरी में हुई घटना में किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है।”
लखीमपुर खीरी में नेताओं की नो एंट्री
उन्होंने आगे बताया, ”सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जिले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि, किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है।”
आपको बता दें कि 3 अक्टूबर की शाम लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। इनमें 4 किसान, 3 भाजपा कार्यकर्ता और 1 उनका ड्राइवर शामिल है।चार अक्टूबर को घटना में घायल एक पत्रकार ने भी दम तोड़ दिया।इस तरह कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है।











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