इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4.2.21 को चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल तक हर कीमत पर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का दिया निर्देश
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल तक हर कीमत पर ग्राम पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्देशित किया है ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का काम 17 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिए ।कोर्ट ने इससे पूर्व मई में चुनाव कराने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। विनोद उपाध्याय की न्यायमूर्ति भंडारी और न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश दिए। उपाध्याय ने अपने याचिका में कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 21 तक पंचायत चुनाव कर लिया जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 (ई)का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदान सूची तैयार हो गई है ।जनवरी तक परसीमन कर लिया गया। सीटों पर आरक्षण राज सरकार को करना है। इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका ।सीटों की आरक्षण का काम पूरा होने के बाद चुनाव कराने में 45 दिन का समय लगता है।