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उतराखंड कैबिनट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, उपनल से कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि की गयी है।

उतराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्त्रियों के बैंक खाते में न्यूनतम ₹6500 दिए जाएंगे। मानदेय के अन्तर्गत ₹1000 और प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹500 दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिये वित्त विभाग ₹14 करोड़ खाद्य विभाग को देगा। इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से मिलने वाले बजट से की जायेगी। सोमेश्वर में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड की क्षमता का किया जाएगा। उपनल से सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय में 2 स्लेब के अन्तर्गत वृद्धि की गयी है। 10 वर्ष से कम के कार्मिकों को ₹2000/माह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों को ₹3000/माह मानदेय के रूप में वृद्धि की जायेगी, साथ ही हर वर्ष निश्चित धनराशि की वृद्धि की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा। खरीफ 2021-22 धान क्रय मूल्य समर्थन मूल्य को कॉमन श्रेणी में ₹1940 और ग्रेड में ₹1960 करने का निर्णय किया गया। चमोली आईटीबीपी के लिये 1978 वर्ष में ली गई 757 नाली के लिये जमा किए गए शुल्क के सापेक्ष अमल दरामद, म्यूटेशन किया जायेगा। 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु ₹20 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से, 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सेक्टर से दिया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों से सम्बन्धित मानदेय ₹1500 से बढ़ाकर ₹3000 किया गया।
मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों में 10वीं, 12वीं के लिये 3 लाख टैबलेट पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1,59,015 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक लाख पांच हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कुल 246 पद स्वीकृत किए गए एवं 65 पद स्टेनोग्राफर व 65 पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये आउटसोर्सिंग मद से स्वीकृत किए गए। दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिये 35 पदों का सृजन किया गया। चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य परिवेक्षक पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त करके एक उपनिदेशक का पद स्वीकृत किया गया। राज्य आपदा पुनर्वास विभाग में पदों की संख्या घटाकर 333 से 331 की गई एवं खनन विभाग की संरचनात्मक ढांचे में एक पद आईएएस स्तर का महानिदेशक के लिये स्वीकृत किया गया। उत्तराखण्ड कराधान नियमावली में उत्तर प्रदेश के अनुरूप समरूपता स्थापित करने के लिये संशोधन किया जाएगा। यूजीसी के अन्तर्गत राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु छानबीन सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन किया जाएगा। विधायक निधि से सम्बन्धित प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज को घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा। पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (एक जनपद दो उत्पाद) की स्वीकृति दी गयी। चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के अन्तर्गत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड को विद्युत विभाग के विलंब शुल्क के रूप में ₹1 करोड़ 13 लाख को माफ करने का निर्णय लिया गया।आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय में वृद्धि के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मण्डल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों का संविलियन किया जाएगा एवं हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने पर डॉक्टरों के फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी। उन्होनें कहा कि सरकार के इस फैसले मे विभिन्न प्रकार के फैसलो से सभी वर्ग व कर्मचारियों को फायदि मिलेगा ,

खबर सैजन्य :सूचना विभाग उतराखंड सरकार

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