लिव-इन को सामाजिक स्वीकृति नहीं’
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक लिव-इन रिलेशनशिप का सवाल है, इसे कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है। आज कल युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि युवा, चाहे पुरुष हो या महिला, अपने साथी के प्रति अपने उत्तरदायित्व से आसानी से बच सकें। इसलिए ऐसे संबंधों के प्रति उनका आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।