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SC ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

SC ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। SC ने कहा अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। इसे UP की योगी सरकार को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन UP में ही लिए गए हैं।

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