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मुस्लिम महिला पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार: SC

मुस्लिम महिला पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार: SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। SC ने कहा तलाकशुदा मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। बॉम्बे HC ने मुस्लिम पति को आदेश दिया था कि उसे पूरी जिंदगी अपनी तलाकशुदा पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसके खिलाफ शख्स ने SC में याचिका दायर की थी।

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