क्या है नया सार्वजनिक परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम)?
- यह कानून 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू
- इसके तहत परीक्षाओं में धोखाधड़ी (नकल) पर न्यूनतम 3-5 साल की जेल
- पेपरलीक गिरोह में शामिल लोगों को 5-10 साल की कैद के अलावा न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना
- किसी संस्था के पेपरलीक में शामिल होने पर संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान
- परीक्षार्थियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, उन पर परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई











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