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बालिग को अपनी पसंद से शादी करने का हकः HC

बालिग को अपनी पसंद से शादी करने का हकः HC

इलाहाबाद HC ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा ‘कोई भी वयस्क अपनी पसंद की जगह जाने, पसंद के व्यक्ति के साथ जिदंगी बिताने या उससे शादी करने के लिए आजाद है। यह संविधान के आर्टिकल 21 में मिले मौलिक अधिकारों में शामिल है।’ कोर्ट ने कहा ‘युवती के मजिस्ट्रेट के सामने जीवन को खतरे के बयान के बाद आरोपी पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी। कोई कार्रवाई न करने के लिए SP सिद्धार्थनगर व SHO बांसी जवाबदेह हैं।’

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