इलेक्टोरल बॉन्ड: SBI को फटकार, SC का बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया है कि 21 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन SBI से मिली पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए पूछा कि ‘SBI ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? हमारे फैसले में स्पष्ट लिखा था कि पूरी जानकारी दी जाए। SBI हमारे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है।’











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