इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SC का बड़ा आदेशइलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। SC ने SBI से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 12 मार्च तक उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कहा है। SC ने SBI द्वारा 30 जून तक की मांगी गई मोहलत की याचिका खारिज कर दी है। आदेश का पालने नहीं होने पर कोर्ट ने अवमानना का केस दायर करने की चेतावनी दी है।











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