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महिला को डार्लिंग कहा तो जाना पड़ेगा जेल’

महिला को डार्लिंग कहा तो जाना पड़ेगा जेल’

‘महिला को डार्लिंग कहा तो जाना पड़ेगा जेल’अगर कोई शख्स किसी अंजान महिला को डार्लिंग कहता है तो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत जेल जाना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी जनकराम की सजा को बरकरार रखते हुए ये बात कही है। जनकराम ने नशे की हालत में पकड़े जाने पर महिला पुलिसकर्मी से कहा था कि ‘डार्लिंग क्या चालान करने आई हो?’

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