जो बॉन्ड कैश नहीं हुए उन्हें लौटाना होगा: SC
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इन पर रोक लगा दी है। SC ने SBI को आदेश देते हुए कहा है कि तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद किए जाएं। इसके साथ ही जो बॉन्ड अब तक कैश नहीं हुए हैं उन्हें बैंक को वापस लौटाना होगा। SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बॉन्ड की सारी जानकारी देनी होगी और EC 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी अपलोड करेगा












Leave a Reply