रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती विभागीय जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि विभागीय जांच की कार्रवाई रिटायरमेंट कर्मचारी के खिलाफ नहीं की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई शून्य होगी। कोर्ट ने कहा कि यूपी भंडारण निगम के रेग्युलेशन में रिटायर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है। HC ने यह आदेश महेंद्र नाथ शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। साथ ही, करीब 13 लाख वसूली के आदेश को भी रद्द कर दिया।












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