बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा
बहराइच से BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को एसडीएम को धमकाने के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2,500 रुपया जुर्माना लगाया है। विधायक पर यह मामला 2002 में दर्ज हुआ था। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 या 2 से अधिक साल सजा पाने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में उनकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हाल ही में दुद्धी से विधायक रामदुलार गोंड की भी सदस्यता रद्द हुई थी।












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