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आत्मरक्षा में पिस्टल से किया फायर तो नहीं टूटेंगे लाइसेंस के नियम: HC

आत्मरक्षा में पिस्टल से किया फायर तो नहीं टूटेंगे लाइसेंस के नियम: HC

आत्मरक्षा में पिस्टल से किया फायर तो नहीं टूटेंगे लाइसेंस के नियम: HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आत्मरक्षा में पिस्टल से फायर करना लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं है। एक मामले में सुनवाई के दौरान लखनऊ बेंच की पीठ में टिप्पणी की गई। न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ याची की पिस्टल को छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि मामले में धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत अपराध होना प्रतीत नहीं हो रहा है।

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