बदला जाए देश का नाम ? मोदी सरकार ने SC क्या कहा
2015 में देश का नाम बदलने संबंधी जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने SC में कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। तब केंद्र ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया-
परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं है कि अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार हो । भारत का संविधान अनुच्छेद 1.1 आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए देश का नाम कैसे रखा जाए, इसका प्रावधान बताता है, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।










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