राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी SC में CJI ने तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा’ संविधान के आर्टिकल 200 के पहले सेक्शन में कहा गया है कि राज्यपालों को अपने समक्ष आए विधेयकों को तत्काल मंजूर करना चाहिए अथवा लौटा देना चाहिए। गवर्नर विधेयकों को तुरंत मंजूर करें या असहमति की स्थिति में लौटा दें। उन्हें लटकाकर न रखें।’ तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल के पास 1 महीने से विधेयक लटके होने को लेकर याचिका दायर की है।










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