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सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका

सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका

राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद अब वह 6 साल तक चुनाव नहीं पड़ पाएंगे। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8( 3 ) के मुताबिक अगर किसी भी MP या MLA को किसी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक वह चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होते हैं। बता दें HC अगर सजा पर रोक लगाता है तो राहुल की सदस्यता खुद बहाल हो जाएगी।

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