BIG BREAKING: सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला किया है। SC ने कहा कि CEC की नियुक्ति CBI निदेशक की तर्ज पर होनी चाहिए। CEC की नियुक्ति PM, नेता विपक्ष और CJI की कमेटी को करना चाहिए। चुनाव आयोग ने SC के फैसले पर सहमति जताई है।










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