BREAKING: जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहराते हुए हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अब मट्टू की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के मुताबिक नहीं है।










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