SC ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST में फंसे पैसे वापस मिलेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने GST के मामले में कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN पोर्टल को 1 सितंबर से दो महीने के लिए खुला रखने का निर्देश दिया। ताकि कारोबार के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सके। यह उन तमाम कारोबारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिनका GST रिटर्न फंसा हुआ है।













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