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मकान का किराया ₹10,000 महीना है तो नहीं देना होगा एग्रीमेंट स्टांप शुल्क

मकान का किराया ₹10,000 महीना है तो नहीं देना होगा एग्रीमेंट स्टांप शुल्क

मकान का किराया ₹10,000 महीना है तो नहीं देना होगा एग्रीमेंट स्टांप शुल्क

यूपी में ₹10,000 महीने किराए पर रह रहे लोगों के लिए मकानों के एग्रीमेंट पर सालाना लगने वाला ₹200 का स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। UP में नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 के तहत किराए पर मकान देने लेने के लिए एग्रीमेंट करना अनिवार्य है। इस कारण अधिकतर लोग बिना एग्रीमेंट के ही मकान किराए पर दे देते हैं। इस छूट से मालिक और किराएदार के बीच होने वाले एग्रीमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा।

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