ठाणे में पोस्टर जलाना मना.. लाठी-डंडे और हथियार पर भी 30 जून तक पाबंदी
एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में हिंसा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 30 जून तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत हथियार, तलवार, लाठी, चाकू या विस्फोटक जैसी कोई अन्य वस्तु जो किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, वह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा पुतला जलाना, लाउडस्पीकर पर भी किसी तरह के अनाउंसमेंट या नारेबाजी पर रोक लगा दी गई है।












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