कोरोना से मृत्यु पर अनुग्रह राशि भुगतान पर हाईकोर्ट का अहम फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मृत्यु पर अनुग्रह राशि भुगतान के लिए एंटीजन या RTPCR रिपोर्ट जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसकी मौत हो गई और उसमें कोरोना के लक्षण मौजूद रहे हैं तो उसके परिजनों को 1 जून 2021 के शासनादेश के तहत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने सहारनपुर की मिथिलेश की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।










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