Prohibition Law Amendment Bill 2022 बिहार में शराबबंदी कानून में बुधवार को बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई। शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा।
शराबबंदी कानून ( Prohibition Law In Bihar) को लेकर लगातार हो रही फजीहत से बचने के लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 ( Prohibition Law Amendment Bill 2022 ) बिहार विधानसभा में पारित करवा लिया है। बिल में सेवन के लिए सजा के प्रवधान है। नए शराबबंदी कानून ( Sharab bandi kanoon In Bihar ) में शराब के शौकीनों को बहुत राहत दी गई है।
Prohibition Law Amendment Bill 2022 हालांकि नए कानून के पास हो जाने से राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को निर्धारित करने का विशेषाधिकार है। बता दें कि ये पहले अधिकार कोर्ट के पास था। गौरतलब है कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से प्रदेश की विभिन्न अदालतों में शराब से संबंधित कई मामले लंबित हैं। भारी संख्या में लोग जेल में बंद हैं। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी।
Prohibition Law Amendment Bill 2022 शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार, प्रदेश में पियक्कड़ों को बहुत छूट दी गई है। नए कानून के अनुसार, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ऐसी स्थिति में आरोपित को एक महीने की जेल हो सकती है।
वहीं, अगर कोई व्यक्ति बार-बार शराब पीकर पकड़ा जाता है तो ऐसे स्थिति में उस पर न तो जुर्माना लगाया जाएगा, ना ही एक महीने की जेल होगी। बल्कि पकड़े गए व्यक्ति पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए एक साल तक का समय तय किया गया है। यानी ऐसे मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर ही पूरी करनी होगी।