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सदाफल आश्रम के संचालक स्वतंत्र देव सहित चार की पेशी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सदाफल आश्रम के संचालक स्वतंत्र देव सहित चार की पेशी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूंसी स्थित सदाफल आश्रम के संचालक स्वतंत्र देव, विज्ञान देव, ज्ञान देव और सेवक विजय बहादुर की जिला न्यायालय में पेशी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई तक कोई कार्रवाई

स्वतंत्र देव ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याची के झुंसी स्थित आश्रम में मोर, हिरन पाले जाने के आरोप में नौ दिसंबर पेश होने के लिए कहा था। याची की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता का तर्क था याची पर झूठा आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में विपक्षी पक्ष से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह भी निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई तक याचियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। याची की ओर से पैरवी अधिवक्ता विनय सरन और एशान लांबा ने की। ब्यूरो

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