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उतराखड की धामी सरकार की कैविनैट के महत्वपूर्ण फैसले

उतराखड के प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनट बैठक में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया एवं कृषि सेवा समूह श्रेणी ‘ख’ के विभिन्न शाखाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत पदों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन हेतु मंजूरी दी गई। सोहन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानकों के अनुसार संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 197 पदों का सृजन करके वृद्धि करने के साथ ही राज्य में कार्यरत 12018 आशा फैसिलेटर को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि में मंजूरी दी गई।
बैठक में उत्तराखण्ड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबीट्रेशन एवं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन व सब्सिडी प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी दी गई। शासकीय विभागों के निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई एवं उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को प्रख्यापित किया गया। प्रदेश में समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेशनरों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाने के लिये अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के सम्बन्ध में विभिन्न मांगो को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 संशोधन करके नई अवज्ञा नीति 2021 को मंजूरी दी गई। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 को अधिक्रमित करते हुए नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने एवं उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाईजर सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क प्री लोडेड टेबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिये ई-निविदा से सम्बन्धित शर्तों में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ग 3 व वर्ग 4 भूमि के पट्टेधारकों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के शासनादेश की अवधि नवम्बर, 2020 से बढ़ाकर 2022 करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अन्तर्गत सप्ताह में दो दिन फल, ड्राई फूट व अण्डा को देने की मंजूरी दी गई।पेयजल एवं सीवर सुविधा के लिये सभी प्रकार के विलम्ब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 2022 किया गया एवं दो दिवसीय 29 व 30 नवम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा 2021 का तृतीय सत्र गैरसैंण में करने की मंजूरी दी गई। अराजपत्रित राज्य कर्मचारी 4800 ग्रेड पे को 30 दिनों के लिये अधिकतम ₹7000 और दैनिक वेतन भोगी के लिये ₹1184 तदर्थ बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया गया।

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