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Mahant narendra giri Death Case: CBI के पास आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हैं पर्याप्त सबूत: सूत्र

Mahant narendra giri Death Case: CBI के पास आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हैं पर्याप्त सबूत: सूत्र

प्रयागराजःउत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में सीबीआई की जांच 12वें दिन भी लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई के पास आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इस समय सीबीआई के आईजी विप्लव कुमार और डीआईजी वापस दिल्ली लौट चुके हैं। जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के एस नेगी व अन्य अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में सीबीआई कागजी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार अब तक पूछताछ में मिले सबूतों के आधार पर सीबीआई कार्रवाई आगे बढ़ा रही है.दरअसल महंत नरेंद्र गिरि ने मौत से पहले वीडियो बनाया था। वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया है। सीबीआई पूछताछ और बयान दर्ज करने के बाद 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। बता दें आईपीसी की धारा-306 के तहत आरोपियों को 10 दस साल तक की सजा हो सकती है।
उधर मुख्य आरोपी आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को लेकर सुनवाई हुई। सीजेएम कोर्ट में आधे घंटे हुई बहस के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई।
अब 18 अक्टूबर को आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की पेशी होगी। बता दें कि सीबीआई ने 4 अक्टूबर को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद गिरि को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल किया था।आनंद गिरि के वकील विजय द्विवेदी ने सीजेएम कोर्ट में उनका पक्ष रखा।

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