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राजस्थान में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल पारित, विपक्ष ने कहा- यह बाल विवाह को अनुमति देगा

राजस्थान में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल पारित, विपक्ष ने कहा- यह बाल विवाह को अनुमति देगा

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के वॉकआउट के बीच 2009 के अनिवार्य विवाह पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित हुआ जिसके चलते बाल विवाह का पंजीकरण हो सकेगा। बिल के तहत अभिभावकों को बाल विवाह के 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी के अनुसार, यह विधेयक बाल विवाह को अनुमति देगा।

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