The Communist Party of India (Marxist) Membership
👌👌👌 1. भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र का, जो पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करता है, पार्टी के किसी एक संगठन में काम करने के लिए सहमत होता है, नियमित रूप से पार्टी सदस्यता देय राशि (शुल्क और लेवी जैसा निर्धारित किया जा सकता है) का भुगतान करने के लिए। और पार्टी के निर्णयों को पूरा करने के लिए पार्टी सदस्यता के लिए पात्र होंगे। यद्यपि पार्टी मेम्बरशिप लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
2.) (ए) पार्टी के दो सदस्यों की सिफारिश पर व्यक्तिगत आवेदन के माध्यम से नए सदस्यों को पार्टी में प्रवेश दिया जाता है। पार्टी के सदस्य जो किसी आवेदक की सिफारिश करते हैं, उन्हें पार्टी की शाखा या संबंधित इकाई को व्यक्तिगत ज्ञान से और जिम्मेदारी की उचित भावना के साथ आवेदक के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। यदि आवेदक को प्रवेश दिया जाना है तो पार्टी शाखा अगली उच्च समिति को सिफारिश करेगी। अगली उच्च समिति सभी सिफारिशों पर निर्णय लेती है। (बी) पार्टी शाखा से ऊपर और केंद्रीय समिति स्तर तक सभी पार्टी समितियों को सीधे पार्टी में नए सदस्यों को स्वीकार करने की शक्ति है।
)(ए) पार्टी सदस्यता के लिए सभी आवेदन उनकी प्रस्तुति और सिफारिश के एक महीने के भीतर उपयुक्त समिति के समक्ष रखे जाने चाहिए। (बी) यदि आवेदक को पार्टी में भर्ती कराया जाता है, तो उसे इस तरह के प्रवेश की तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए उम्मीदवार के सदस्य के रूप में माना जाएगा।
4.) यदि स्थानीय, जिला या राज्य स्तर के किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई प्रमुख सदस्य पार्टी में आता है, तो स्थानीय पार्टी समिति या जिला या राज्य समिति की मंजूरी के अलावा, अगली उच्च समिति की स्वीकृति आवश्यक है पार्टी की सदस्यता के लिए भर्ती होने से पहले पार्टी। असाधारण मामलों में केंद्रीय समिति या राज्य समिति ऐसे सदस्यों को पार्टी की पूर्ण सदस्यता के लिए स्वीकार कर सकती है। और जब भी कोई राज्य समिति ऐसे सदस्यों को प्रवेश देती है तो उसे केन्द्रीय समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।
5.)एक बार पार्टी से निष्कासित सदस्यों को पार्टी समिति के निर्णय से ही फिर से प्रवेश दिया जा सकता है जिसने उनके निष्कासन की पुष्टि की या एक उच्च समिति द्वारा। 6. उम्मीदवार के सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार पूर्ण सदस्यों के समान होते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें चुनाव करने या निर्वाचित होने या किसी प्रस्ताव पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
6)सिफारिश करने वाली पार्टी शाखा या उम्मीदवार सदस्यों को स्वीकार करने वाली पार्टी समिति कार्यक्रम, संविधान और पार्टी की वर्तमान नीतियों पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी और पार्टी शाखा या इकाई के सदस्यों के रूप में उनके कामकाज के लिए प्रदान करके उनके विकास का निरीक्षण करेगी।
8. )उम्मीदवारी की अवधि के अंत तक, संबंधित पार्टी शाखा या पार्टी समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि उम्मीदवार सदस्य पूर्ण सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं। यदि कोई उम्मीदवार सदस्य अयोग्य पाया जाता है, तो पार्टी शाखा या समिति उसकी उम्मीदवार सदस्यता रद्द कर देगी। पूर्ण सदस्यता में प्रवेश पर एक रिपोर्ट नियमित रूप से शाखा या संबंधित पार्टी समिति द्वारा अगली उच्च समिति को अग्रेषित की जाएगी।
9.) उच्च समिति, रिपोर्ट की जांच करने पर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली शाखा या पार्टी समिति के परामर्श के बाद ऐसे किसी भी निर्णय को बदल या संशोधित कर सकती है। जिला और राज्य समिति उम्मीदवारों की भर्ती और पूर्ण सदस्यता के लिए प्रवेश पर पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करेगी और इस संबंध में निचली समिति के निर्णय को संशोधित या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10.) पार्टी का कोई सदस्य अपनी इकाई के अनुमोदन से अपनी सदस्यता को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर सकता है और अपने आवेदन को अपनी इकाई के माध्यम से उस उच्च इकाई को भेज सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित इकाई कार्य करती है।
—————————
मार्क्सवाद धर्मान्तरण,
व धर्मभ्रष्ट करने वाली विचारधारा का नाम नही है।
मार्क्सवाद एक नई आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक,
व्यवस्था की विचारधारा का नाम है।
**************
Contact:- 7088530163
बलवंत सिंह परगाई
(cpim uttarakhand party member) *
Now register
***************

















Leave a Reply