New Labour Code: मोदी सरकार 1 अक्टूबर से नियम बदलने की तैयारी में, सप्ताह में चार दिन काम तीन दिन छुट्टी, सैलरी और पीएफ पर भी पड़ेगा असर
केन्द्र की मोदी सरकार एक अक्टूबर से नया श्रम कानून लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही काम करने होंगे। वहीं, इसे नए कानून की वजह से पीएफ बैलेंस भी बढ़ेगा। पहले सरकार ये नियम 1 अप्रैल को ही लागू करने वाली थी लेकिन राज्यों की सहमति ना मिलने के कारण इसे 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है। अगर नया श्रम कानून लागू हुआ तो इससे कर्मचारी कैसे प्रभावित होंगे।
भारत सरकार के श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों को 9 के बजाए 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी, जिसमें हर पांच घंटे पर आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। वहीं, सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वहीं, दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह मे तीन दिन की छुट्टी मिलेगी।
नए कानून के मुताबिक सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। इस कानून के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जहां प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा वहीं, इन हैंड सैलरी घटकर मिलेगी।











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