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इलाहाबाद हाईकोर्ट : गलत वेतन भुगतान की वसूली आदेश रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट : गलत वेतन भुगतान की वसूली आदेश रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह को विभागीय गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश रद कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने विभाग को याची को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट दी है।

अनिल कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूॢत अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। याची के अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती का कहना था कि विभाग ने याची को बिना सुनवाई का अवसर दिए तीन लाख रुपये से अधिक की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि याची को गलत वेतन निर्धारण की वजह से अतिरिक्त भुगतान हो गया था जिसकी वसूली की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि वसूली आदेश देखने से स्पष्ट है कि याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। कोर्ट ने वसूली आदेश रद करते हुए विभाग को नए सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।

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