कोर्ट कार्यवाही में हिस्सा लेते समय खुद को ड्राइंग रूम में ना समझें वकील- हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए महानिबंधक को 48 घंटे के भीतर वर्चुअल सुनवाई के नियम बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इसे सभी बार एसोसिएशन को कड़ाई से पालन के लिए भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि वकीलों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोर्ट कार्यवाही का निश्चित नियम, प्रक्रिया व ड्रेस कोड होता है। वे कोर्ट कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं, न कि ड्राइंगरूम में बैठे हैं। कोरोना काल में कोर्ट की छूट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने महानिबंधक से कहा कि वर्चुअल सुनवाई के समय क्या करें, क्या न करें के नियम बनाएं। नियमों में बहस का तरीका, पहनावा और किस जगह से बहस करें, यह बताया जाए। वकील इसका कड़ाई से पालन करें। नियम की अवहेलना करने पर दंड तय किया जाए।
कोर्ट कार्यवाही में हिस्सा लेते समय खुद को ड्राइंग रूम में ना समझें वकील- हाईकोर्ट












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