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पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह रोक नौ अगस्त तक जारी रहेगी। सूर्य प्रताप पर सोशल साइट्स पर सरकार की आलोचना करने व झूठे आरोप लगा बदनाम करने के आरोप में कानपुर नगर के कल्याण पुर थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने तथा विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है और सरकार की छूट दी है कि यदि याची विवेचना में सहयोग न करे तो वह अंतरिम आदेश विखंडित करने की अर्जी दे सकती है। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने शाही की याचिका पर दिया है।

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