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क्या है वो केस जिसमें पूर्व पीएम देवगौड़ा को एक कंपनी को ₹2 करोड़ देने का आदेश मिला है?

क्या है वो केस जिसमें पूर्व पीएम देवगौड़ा को एक कंपनी को ₹2 करोड़ देने का आदेश मिला है?
बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को 2011 में उनके बयान से प्रतिष्ठा की हानि के लिए नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज एनआईसीई को ₹2 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश दिया। देवेगौड़ा ने एनआईसीई पर सरकारी धन लूटने का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लूट बताया था। बकौल कोर्ट, देवगौड़ा सबूत देने में विफल रहे।

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