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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर बताया है कि 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए मोटर वाहन दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए।

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