इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला प्रशासन और नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया कि मेले के दौरान पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाएं
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला प्रशासन और नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया कि मेले के दौरान पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाए जाएं तथा गंगा और यमुना के तट पर पॉलिथीन का कचरा पहुंचने से रोके। कोर्ट ने नगर आयुक्त से 50 माइक्रोन की पॉलीथिन पर रोक लगाने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने गंगा यमुना प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंता शोध संस्थान को नोटिस जारी कर, गंगा में गिरने वाले नालों के शोधन प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी ।कोर्ट ने केंद्र सरकार से गंगा नदी बेसिन संरक्षण परियोजना और आईआईटी कंसोर्सियम द्वारा दी गई रिपोर्ट की जानकारी भी मांगी पूर्व के आदेश में हाईकोर्ट ने आईआईटी को इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था हाईकोर्ट ने गंगा यमुना में न्यूनतम 50 फ़ीसदी जल प्रवाह बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी ।यदि किसी परियोजना पर काम चल रहा हो तो पूरी जानकारी भी देवै।
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