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Bihar Panchayat chunav 2021 : बिहार को लेकर केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों के लिए फरमान जारी

बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार केंद्र या राज्य के मंत्रियों या सांसद व विधायकों को निर्वाचन एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतगणना के दौरान कोई सरकारी व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बन सकेगा।

एसईसी के मुताबिक यदि कोई सरकारी व्यक्ति दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह की कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड हो सकता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मतगणना हस्तपुस्तिका जारी की। इस के अनुसार राज्य में पहली बार ईवीएम के माध्यम से होने वाले पंचायत चुनाव में मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी होगा।

आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार मतगणना एजेंट के लिए कोई विशेष योग्यता चिन्हित नहीं की गयी है, लेकिन उम्मीदवारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने एजेंट के रूप में यथासंभव प्रौढ़ एवं अनुशासित व्यक्तियों को नियुक्त करें, जिससे उनके हितों की समुचित देखभाल हो सके।

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