इराक में लड़कियों के शादी की उम्र होगी 9 साल !
इराक में एक नया कानून प्रस्तावित है। अगर यह लागू हो जाता है तो महिलाओं के शादी की उम्र 9 साल हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। शिया पार्टियों के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का कहना है कि संशोधन इस्लामी शरिया कानून की व्याख्या के अनुरूप है। इसका उद्देश्य लड़कियों को ‘अनैतिक संबंधों’ से बचाना है।









Leave a Reply