पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर से मंगोलिया दौरे पर जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने कहा है कि ICC के सदस्य मंगोलिया के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पुतिन को गिरफ्तार करें। ICC ने मार्च 2023 में पुतिन को वार क्राइम का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। ऐसा पहली बार है जब UNSC सदस्य राष्ट्र के प्रमुख के खिलाफ वारंट जारी किया गया हो। रूस ने इसे अपमानजनक बताया था।









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