के. कविता को मिली बेल, SC ने कहा- मैसेज डिलीट करना अपराध नहीं
दिल्ली आबकारी नीति स्कैम केस में करीब 5 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को बेल दे दी। सुनवाई के समय SC ने कहा, समय-समय पर मैसेज डिलीट करना सामान्य व्यवहार है। जब तक कोई दूसरा सबूत इसका समर्थन नहीं करता, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। बता दें कि कविता ने अपना फोन फॉर्मेट किया था। इसलिए CBI-ED ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। CBI-ED का कहना है कि कविता का आचरण सबूतों से छेड़छाड़ के बराबर है।









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