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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में राज्य सरकार को बड़ी राहत, समायोजन की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में राज्य सरकार को बड़ी राहत, समायोजन की याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 की 35हजार कांस्टेबल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में 27 फीसदी आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला अभ्यर्थियों को 2014 की बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग में दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गौरव वत्स व अन्य सैकड़ों याचिकाओ की सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने प्रतिवाद किया। याचिकाओं में कहा गया था कि याचियों को 2009 की कांस्टेबल भर्ती के खाली पदों व बढ़े पदों पर समायोजित हो।याचिकाओं में 2014 की रिक्ति में समायोजित करने के सरकारी आदेशों की वैधता को चुनौती दी थी।

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