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बड़ी खबर:- पंचायत चुनाव से संबंधित रिट सुप्रीम कोर्ट से खारिज हाईकोर्ट के आदेश को वैध माना गया । पंचायत चुनाव का रास्ता साफ |

बड़ी खबर:-
पंचायत चुनाव से संबंधित रिट सुप्रीम कोर्ट से खारिज हाईकोर्ट के आदेश को वैध माना गया पंचायत चुनाव का रास्ता साफ

दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा था।

 दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने साफ  किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए. अदालत ने राज्य सरकार को आरक्षण की कार्रवाई 27 मार्च तक पूरी करने को कहा था. हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कराने का आदेश भी दिया था.

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों ने 2015 के चक्रानुक्रम को आधार मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटवार संशोधित अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। अन्य जिलों में भी कल तक सूची जारी कर दिए जाने की संभावना है। इस संशोधन से प्रदेश भर में सीटों के आरक्षण में भारी बदलाव हुआ है। सीतापुर में 99 फीसदी से ज्यादा सीटें प्रभावित हुई हैं।

सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिलाधिकारियों को प्रधानों व क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के पदों के आरक्षण तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत वार्डों के आरक्षण व आवंटन की प्रस्तावित सूची 20 से 22 मार्च तक प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए थे। अवध के सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, अंबेडकरनगर, अयोध्या, गोंडा-बलरामपुर, श्रावस्ती व बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों के पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण कर शुक्रवार को सूची जारी कर दी गई।

इसके अनुसार अंबेडकरनगर में आधे से ज्यादा सीटों पर आरक्षण बदल गया है। गोंडा व बाराबंकी में यह करीब 60 प्रतिशत है। अब सभी जिलों के डीएम 23 मार्च तक प्राप्त आपत्तियों का 24 व 25 के बीच निस्तारण करेंगे और 26 को अंतिम सूची जारी करेंगे।

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