यूपी में किशोरों के वाहन चलाने पर रोक
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब 18 साल से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर बैन लगा दिया है। अगर कोई पैरेंट्स 18 साल से कम उम्र के बेटों और बेटियों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की सजा मिल सकती है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये आदेश यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है












Leave a Reply