भारत का कानून: गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती कंपनी
भारत के कानून में आज बात Maternity Profit Act, 1961 की। इसके तहत कोई भी कंपनी किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम तीन साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में अगर आपके साथ भी कोई कंपनी अगर ज्यादती करती है तो आप अपने एडवोकेट से मिलकर कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं।










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