BREAKING: मोदी सरकार ने पलटा फैसला केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर SC का फैसला पलट दिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के हाथ में चला गया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में PMO, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं। ऐसे में इन सभी की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। SC ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के CM को दिया था।









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