मुख्तार अंसारी के परिवार की बढ़ी मुश्किलें
शत्रु संपत्ति पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उमर की अग्रिम जमानत नामंजूर हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उमर की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। वहीं, अंसारी परिवार की ओर से दलील दी गई थी कि जिस संपत्ति के हड़पने का आरोप लगा है। उस संपत्ति के कागजों पर उनके पूर्वजों का नाम है।










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