हटाई जाएगी मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट का आदेश
SC ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। HC ने 2018 में ही सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए कहा था। SC ने कहा कि HC के आदेश में कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकता है। SC ने बताया कि मस्जिद एक खत्म हो चुके पट्टे पर ली गई संपत्ति पर है। अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं किया जा सकता।










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