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बच्चों का मां-पिता की व्यवसाय में मदद करना बाल श्रम नहीं : हाईकोर्ट

बच्चों का मां-पिता की व्यवसाय में मदद करना बाल श्रम नहीं : हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बाल श्रम से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पेन बेचने में बच्चों की अपने माता-पिता की मदद करना बाल श्रम की गतिविधि में कैसे आता है ये समझ के परे है। कोर्ट ने कहा कि उक्त परिवार खानाबदोश है, जीवनयापन के लिए काम कर रहा है। फिर भी पुलिस ने बच्चों को मां-पिता से अलग कर दिया। कोर्ट में राष्ट्रपिता कोट करते हुए कहा कि गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है।

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