हल्द्वानी केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे की भूमि खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पता है आप बस अतिक्रमण हटा रहे हैं, पुनर्वास के लिए क्या योजना है। रातो-रात तो अतिक्रमण नहीं हुआ।










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